श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कैशियर से लूटी गई रिवाल्वर,गोलियां व मोबाइल के साथ पकड़े गए मामले में दो आरोपियो को तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपी को चार वर्ष की कठोर व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर 2016 की रात पौने आठ बजे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, राजघाट कनखल के कैशियर अनिल कुमार अपने घर ग्राम फूलगढ़ जा रहे थे।तभी रास्ते में दुर्गागढ़ जाने वाले रास्ते पर उसकी मोटरसाइकिल बदमाशों ने रोक ली थी।तभी पीछे से एक ओर मोटरसाइकिल पर बदमाश पहुंचे। दोनों मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पीड़ित अनिल कुमार के साथ मारपीट कर लगभग 15 हजार रुपये,लाइसेंसी रिवाल्वर,12 कारतूस व मोबाइल फोन छीन लिया था।घटना के अगले दिन शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने पथरी थाने पर केस दर्ज कराया था।दो नवम्बर 2016 को पुलिस ने आरोपी सद्दाम पुत्र यासीन ,मेहताब पुत्र अकबर, जुल्फकार पुत्र गुलाम साबिर,वाजिद उर्फ मजीद पुत्र अख्तर व अकदाम पुत्र अय्यूब निवासी गण ग्राम नसीरपुर कलां थाना पथरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस ने आरोपी सद्दाम से शिकायतकर्ता अनिल कुमार के पास से छीना गया रिवाल्वर,12 जिंदा कारतूस व अकदाम से सैमसंग मोबाइल बरामद किया था।केस में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। कोर्ट ने दो आरोपी सद्दाम व अकदाम को दोषी ठहराया है।जबकि अन्य तीन आरोपियो मेहताब,जुल्फकार व वाजिद उर्फ माजीद को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया है।साथ ही, अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।