Haridwar news जिला न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने विद्युत चेकिंग के दौरान एलटी लाइन पर केबिल डालकर आटा चक्की के लिए बिजली चोरी करते पकड़े जाने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 6 माह की कैद की सजा सुनाई है।
Haridwar news विद्युत विभाग के विशेष अभियोजक केपी शर्मा ने बताया कि विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी सजल अटवाल ने 4 अप्रैल 2018 को भगवानपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 अप्रैल 2018 को को वे लाइनमैन सचिन कुमार एवं ऊर्जा भवन देहरादून से आए सहायक अभियंता सतर्कता धनंजय कुमार के साथ क्षेत्र में निरीक्षण करने आए थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम अलावलपुर के रहने वाले ऋषिपाल पुत्र स्वर्गीय ईलम चंद को एलटी लाइन पर डायरेक्ट केबल डालकर आटा चक्की चलाने के लिए बिजली चोरी करते पकड़ा था । आरोपी की ओर से परिसर के सामने से जा रही एलटी लाइन पर केबिल डालकर 5.222 किलो वाट विद्युत भार की चोरी की जा रही थी। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही केबिल उतार कर सील कर दिया था। विद्युत अधिकारियों ने उपभोक्ता ऋषिपाल का सर्विस कनेक्शन पूर्व में ही बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर विच्छेद कर दिया था। रिपोर्ट के आधार पर ऋषिपाल के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले से संबंधित मुकदमे में विद्युत विभाग की ओर से पांच गवाह तथा बचाव पक्ष ने तीन गवाहो के बयान कराएं गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने आरोपी ऋषि पाल को एलटी लाइन पर केबिल डालकर 5.222 किलोवाट विद्युत भार की विद्युत चोरी करने का दोषी पाते हुए 6 माह की कैद की सजा सुनाई है।