उत्तराखंडहरिद्वार

चेक बाउंस के मामले में छह माह की कैद 

 

हरिद्वार।

उधार ली गई धनराशि वापिस भी लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शमशाद अली ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को छह माह के कारावास व साढ़े पांच लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

आदर्श नगर ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता धर्मवीर सिंह ने बताया कि उसने जान पहचान के चलते आरोपी पंकज कुमार पाल पुत्र स्वर्गीय ज्ञान सिंह निवासी ग्राम एथल बुजुर्ग,लक्सर को पांच लाख रुपये मांगने उधार दिए थे। आरोपी ने उधार ली गई रकम चार माह में वापस करने का वादा किया था। तय अवधि के बाद शिकायतकर्ता ने उससे पैसे की मांग की। तो आरोपी ने शिकायतकर्ता को अपने बैंक खाते का एक चेक भरकर हस्ताक्षर कर दिया था। कहा था कि उक्त चेक बैंक में जमा करने पर पैसे का भुगतान हो जाएगा। जिसपर शिकायतकर्ता ने चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में जमा किया तो चेक बिना भुगतान के वापस प्राप्त हो गया था।संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने पैसे की मांग करते हुए आरोपी को नोटिस भेजा था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी।कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से पांच हजार रूपये सरकारी खाते कराने के आदेश भी दिए हैं।

lakshyaharidwar

Lakshya Haridwar Pallavi Genral Store, Gali No -3 Birla Farm, haripur klan, Dehradun 9411111512

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button