हरिद्वार। संवाददाता
55 वर्षीय वृद्ध महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 अगस्त 2024 की सुबह तीन साढ़े तीन बजे कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में 55 वर्षीय एक विधवा महिला घर पर अकेली सो रही थी। जबकि पीड़ित महिला का पुत्र रात्रि ड्यूटी पर गया हुआ था। आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी विवेक बक्शी पीड़िता को घर में अकेली देखकर घुस आया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था। यही नही, आरोपी विवेक बक्शी को पीड़ित महिला के घर से जाते हुए पीड़िता के पुत्र व पड़ोसियों ने देखना बताया है।
पीड़ित महिला की लिखित शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी विवेक बक्शी पुत्र अरुण बक्शी निवासी विष्णुलोक कॉलोनी रानीपुर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। घटना के 11 दिन बाद पुलिस ने आरोपी विवेक बक्शी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी विवेक बक्शी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विचारण कोर्ट न्यायाधीश ने आरोपी विवेक बक्शी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।