हरिद्वार।विजय सुब्रह्मण्यम
सोलह वर्षीय लड़की से बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो कोर्ट कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 26 सितंबर 2022 को श्यामपुर क्षेत्र के एक गांव में सोलह वर्षीय लड़की घर से लापता हो गईं थी।काफी देर बाद तक भी तलाश करने पर उसका पता नही चला था। घटना चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। पीड़िता ने अपनी आपबीती में पुलिस व परिजनों को आरोपी युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने व नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।पुलिस ने आरोपी रियाज पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम गेंडीखाता श्यामपुर का संबधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।
एक लाख रूपये की आर्थिक मदद
विचारण कोर्ट ने पीड़िता की सामाजिक,आर्थिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे एक लाख रूपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए है। साथ ही, इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्भया प्रकोष्ठ को भिजवाने के निर्देश देते हुए उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी