उत्तराखंडहरिद्वार

Haridwar जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नवनियुक्त्त पैरा लीगल वॉलिन्टियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ

हरिद्वार/अरविंद श्रीवास्तव 

हरिद्वार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के सभागार में नवनियुक्त्त पैरा लीगल वॉलिन्टियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी व सचिव/वरिश्ठ सिविल जज सिमरनजीत कौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश श्रीवास्तव एवं चीफ लीगल ऐड डिफेंस कौंसिल  सुधीर त्यागी व डिप्टी लीगल एड डिफेंस कौंसिल डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त रूप से मां सरस्वती की स्तुति कर किया व मंच का संचालन डिप्टी लीगल ऐड डिफंेस कौंसिल रमन सैनी ने किया।

नवनियुक्त पैरा लीगल वॉलिन्टियर्स को प्रषिक्षित करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीष ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को बताते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक, संविधान में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के षिकार व्यक्ति, सभी महिलाएं व बच्चे, सभी दिव्यांग जन एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, बहुविनाष जातिय हिंसा, जातिय अत्याचार, बाढ, सूखा एवं भुकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीडीत व्यक्ति के लिए निषुल्क पैरवी करने की व्यवस्था करता है तथा निषुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है की जानकारी आम जनता तक महत्वपूर्ण कार्य पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स करते हैं, जिला विधक सेवा प्राधिकरण आम जनता तक पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के माध्यम से पहुंच बनाता है इनकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये समाज के हर वर्ग तक पहुचते हैं ताकि जनता को सुलभ व सस्ता न्याय मिल सके।

नवनियुक्त पैरा लीगल वॉलिन्टियर्स को प्रषिक्षित करते हुए माननीय परिवार न्यायाधीष/अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत श्री षिवाकान्त द्धिवेदी द्वारा कुटुम्ब न्यायालय द्वारा प्राप्त होने वाले न्याय के विशय के बारे मे विस्तार से जानकरी प्रदान कराई तथा उनके द्वारा गार्जन एवं बार्ड अधिनियम के विशय में व स्थाई लोक अदालत के विशय में जानकारी दी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अविनाष श्रीवास्तव ने पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के अधिकारों एवं कर्तव्य के विशय में अपने संबोधन में जानकारी दी उन्होंने बताया कि पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स जिला विधिक सेवा ्रपाधिकरण की एक महत्वपूर्ण कडी है तथा इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के द्वारा अधिकार प्रदान किये गये हैं।

जिला प्रोबेषन अधिकारी श्री अविनाष भदौरिया एंव अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण समिति, हरिद्वार श्रीमती अंजना सैनी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही बालकों के लिए योजनाओं एवं षिक्षा का अधिकार अधिनियम के विशय में विस्तार से पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को जानकारी दी।

साथ ही चीफ लीगल ऐड डिफेंस कौंसिल सुधीर त्यागी व डिप्टी लीगल एड डिफेंस कौंसिल डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव असिस्टेन्ट लीगल डिफेंस कौंसिल रजिया अख्तर, समस्त अधिकारियों ने नये कानून व पैरा लीगल सेवायें एवं लीगल एड डिफंेंस कौंसिल सिस्टम के बारे में जानकारी प्रदान की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव/वरिश्ठ सिविल जज सिमरनजीत कौर ने अपने संबोधन में पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के महत्व का बखान करते हुए कहा कि पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है वह न्यााय को घर घर पहुंचाने में मदद करते हैं और उनकी विधिक जानकारी प्रदान करते हैं जिससे समाज ऐसे वर्ग का कल्याण होता है जो निर्धनता व गरीबी के कारण न्याय तक पहुचने में असमर्थ हैं। यह प्रक्रिया जिला, जिले के बाद राज्य, राज्य के बाद समस्त भारत के विकास में सहायक हैं तथा इनका महत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रत्येक कार्य में होता है तथा हमारे जो ग्रामीण विधिक सहायता षिविर लगाये जाते हैं उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

अंत में सभी को सभी नवनियुक्त पैरा लीगल वॉलिन्टियर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की ओर से प्रषिक्षण प्रमाण पत्र व कानूनी सहायता हेतु प्रषिक्षण किट प्रदान की गई।

 

 

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