उत्तराखंडदेहरादूनराजनीती

कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी

हरिद्वार।संदीप शर्मा

  1. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पुनः लागु करने का निर्णय लिया गया।
  2. सोहन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानकों के अनुसार संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 197 पदों का सृजन करके वृद्धि की गई।
  3. उत्तराखण्ड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति आरबीट्रेशन की मंजूरी।
  4. शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0 छभ्प्क्ब्स् को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी।
  5. कृषि सेवा समूह श्रेणी ख के विभिन्न शाखाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत पदों की पुनसंरचना/पुनर्गठन हेतु मंजूरी।
  6. राज्य में कार्यरत 12018 आशा फैसिलेटर को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि में मंजूरी। अनुमन्य प्रोत्साहन राशि 50 रूपये प्रति भ्रमण (कुल 20 भ्रमण) अर्थात 1000 रूपया प्रति आशा फैसिलेटर के स्थान पर कुल 2000 रूपये की अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी जिस पर कुल 1 करोड़ 45 लाख 44 हजार अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।
  7. प्रदेश में समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेशनरों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाने के लिये अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के सम्बन्ध में विभिन्न मांगो को मंजूरी प्रदान की गई।
  8. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 संशोधन करके नई अवज्ञा नीति 2021को मंजूरी।
  9. उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
  10. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 को अधिक्रमित करते हुए नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
  11. माध्यमिक शिक्षा, राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क प्री लोडेड टेबलेट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिये ई-निविदा से सम्बन्धित शर्तो में परिवर्तन को मंजूरी।
  12. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन। सब्सडी प्रावधानों में सरलीकरण को मंजूरी।
  13. वर्ग 3 व वर्ग 4 भूमि के पटटे धारकों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के शासनादेश की अवधी नवम्बर, 2020 से बढ़ाकर 2022 की गई।
  14. उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सूपरवाईजर सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय।
  15. पेयजल एवं सिविर सुविधा के लिये सभी प्रकार के विलम्ब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 2022 किया गया।
  16. दो दिवसीय 29 व 30 नवम्बर, 2021 को उत्तराखण्ड चतुर्थ विधानसभा 2021 का तृतीय सत्र गैरसैंण में करने की मंजूरी।
  17. मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अन्तर्गत सप्ताह में दो दिन फल, ड्राई फूट व अण्डा को देने की मंजूरी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्तर पर लिये गये निर्णय में अराजपत्रित राज्य कर्मचारी 4800 ग्रेड पे को 30 दिनों के लिये अधिकतम 7000 रूपया और दैनिक वेतन भोगी के लिये 1184 रूपये तदर्थ बोनस के रूप में देने का निर्णय, उक्त बोनस का लाभ 1,60,000 से अधिक कार्मिकों को मिलेगा जिसके लिये 130 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button