हरिद्वार
किशोरी से बहला फुसलाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी युवक की चतुर्थ जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि आरोपी अंशुल उर्फ अंशु के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी पन्द्रह वर्षीय पीड़ित बहन गर्भवती हैं।
केस दर्ज करने के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपी अंशुल उर्फ अंशु पुत्र सतीश निवासी गुरुकुल कांगड़ी वाल्मीकि बस्ती थाना कनखल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।