डीआईजी से शिकायत के बाद हुआ मुकदमा दर्ज
हरिद्वार
कनखल थाना क्षेत्र में नामी-गिरामी स्कूल के संचालक स्वामी से जमीन बेचने के नाम पर 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई जमीन की रजिस्ट्री न करने पर स्वामी मामले की शिकायत डीआईजी गढ़वाल बैंक से की डीआईजी के आदेश पर संबंधित थाने ने धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया मामले की जांच करने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी मामला 2 साल पुराना बताया जा रहा है
कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि एमसी रोड जगजीतपुर कनखल निवासी स्वामी शरद पुरी शिष्य संतोष पुरी गीता भारती महाराज ने 27 दिसंबर 2017 में जगजीत पुर निवासी अरविंद कुमार पुत्र रतन सिंह से प्लाट खरीदने का सौदा 94 लाख 87 हजार 500 रुपए में तय किया था दोनों की सहमति से जमीन की रजिस्ट्री 30 जुलाई 2019 में होनी थी जमीन के बयाने के तौर पर स्वामी शरद पुरी ने अरविंद कुमार को 25 लाख रुपए एडवांस के रूप में दिए रजिस्ट्री पास में नजदीक आने से पहले ही अरविंद कुमार ने स्वामी शरद पुरी से 40 लाख रुपए की रकम और ले ली बाकी रकम रजिस्ट्री वाले दिन देने के लिए बोला अरविंद कुमार के पास कुल 65 लाख रुपए पहुंच चुके थे रजिस्ट्री के तय समय पर तहसील पहुंचकर स्वामी शरद पुरी ने काफी इंतजार करने के बाद अरविंद कुमार को फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया तहसील से वापस लौटने के बाद जब संपर्क किया तो वह इधर-उधर की बातचीत करने लगा कुछ समय बाद फिर संपर्क किया तो उसने दी गई रकम को भूल जाने के लिए कहा स्वामी शरद पुरी ने जमीन की रजिस्ट्री न करने पर 65 लाख की रकम वापस करने के लिए कई बार उससे बोला पर वह हर बार दी गई रकम को भूल जाने की बात कह कर फोन को काट देता था स्वामी शरद पुरी ने मामले की शिकायत डीआईजी गढ़वाल को की गई डीआईजी के आदेश के बाद स्वामी शरद पुरी से तहरीर लेकर अरविंद कुमार के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है मामले की जांच करने के बाद धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी स्वामी शरद पुरी ने तहरीर में बताया कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए जो रकम दी गई है वह चेक के द्वारा दी गई है