क्राइमहरिद्वार

लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जमानत याचिका खारिज


हरिद्वार। पवन चौहान


बैंक खाते से पैसे हड़पने के मामले में आरोपी युवक की जमानत याचिका फर्स्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी है। सोमवार को आरोपी युवक ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत याचिका लगाकर जमानत की मांग की।


राजीव सैनी व मोतीलाल कौशल ने बताया कि गांव बहादराबाद के रहने वाले उधम सिंह की पांच वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी।वहीं, बड़ा भाई विवेक चौहान अपने परिवार के साथ गांव में घर रह रहा था।वर्ष 2019 में वादी विनीत चौहान भारतीय सेना से वीआरएस लेकर अपने परिवार के साथ गांव में आ गया था।जिसपर विनीत चौहान को अपने बड़े भाई विवेक चौहान तथा उसकी पत्नी मीनाक्षी पर आपस में साज कर फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी से मृतक उधम सिंह के बैंक खातेसे लाखों रुपये ट्रांसफर कराने का आरोप था।

स्थानीय पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट वादी ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था।आरोपी महिला की जमानत याचिका नैनीताल उच्च न्यायालय से पहले ही स्वीकार हो गई हैं। केस की सुनवाई के बाद फर्स्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी विवेक चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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