हरिद्वार।(पवन चौहान)
मासूम बच्चे के साथ अनैतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश पारुल गैरोला ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 23 अप्रैल 2021 की शाम साढ़े चार बजे पथरी क्षेत्र के गांव में एक मासूम बच्चा घर से बाहर खेल रहा था। आरोप लगाया है कि उसी समय वहां पर आरोपी युवक पीड़ित बच्चे को पैसे का लालच देकर अपने निर्माणधीन मकान में ले गया था। जहां आरोपी युवक पर जबदस्ती मासूम बच्चे से अनैतिक दुष्कर्म करने का आरोप है।बदहवास हालत में घर पहुंचे मासूम बच्चे ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। सात वर्षीय मासूम बच्चे के पिता ने आरोपी शोएब पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बहादरपुर जट थाना पथरी में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है।