
हरिद्वार: रामलीला रंगमंच समिति मायापुर के पदाधिकारियों के खिलाफ शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। भाजपा नेता भोला शर्मा ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी समेत 3 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोप है कि रामलीला के लिए इकट्ठा किए चंदे को इन्होंने ठिकाने लगा दिया।
मायापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष व भाजपा नेता भोला शर्मा ने रामलीला रंगमंच समिति मायापुर के बारे में सूचना अधिकार अधिनियम में कुछ जानकारियां जुटाई। करीब चार माह पहले धांधली का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और फर्म एवं सोसायटी के उपनिबंधक से मामले की शिकायत की। जिसमें आरोप लगाया गया कि 2013 के बाद संस्था का नवीनीकरण नहीं हुआ है और ना चुनाव हुआ है। जबकि बायलॉज में लिखा गया है कि हर तीन वर्ष मे आम सहमति से चुनाव कराते हुए नए पदाधिकारी चुने जाएंगे। आरोप लगाया कि संस्था के नाम पर दो रसीद बुक छपवाकर धांधली की गई। कोई आडिट नहीं कराया गया। डीजीपी के निर्देश पर पहले तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह और बाद में मौजूदा कोतवाल राजेश साह ने जांच कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। बुधवार को एसएसपी के निर्देश पर पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रदीप चौधरी, सदन लाल व पवन कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर कोतवाल राजेश शाह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।