
हरिद्वार।चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम की अदालत ने आरोपी शादाब अली को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को छह महीने के कठोर कारावास व दो लाख 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। महादेवपुरम सिडकुल निवासी शिकायतकर्ता उधम सिंह ने बताया था कि माह अगस्त 2022 में आरोपी शादाब अली पुत्र इसरार अहमद निवासी दादूपुर गोविंदपुर,रानीपुर, ने ढाई लाख रूपये निजी जरूरत के लिए उससे उधार मांगे थे। जिसपर शिकायतकर्ता ने आरोपी को माह सितंबर 2022 में ढाई लाख रुपये उधार दे दिए थे। तय अवधि के बाद जब शिकायतकर्ता ने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे,तो आरोपी ने पैसे के भुगतान के लिए अपने बैंक शाखा का एक चेक भरकर दिया था। जब शिकायतकर्ता ने उक्त चेक को राशि भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो बैंक ने उसके खाते में अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ चेक शिकायतकर्ता को वापस लौटा दिया। नोटिस भिजवाने के बावजूद भी आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नही दिया था।
थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को छह महीने की कैद व दो लाख 60 हजार के जुर्माना राशि की सजा सुनाई है। साथ ही, जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश भी दिए है।



