हरिद्वार ब्यूरो
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक गौरव की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि दो सितंबर 2023 को कनखल क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी।पीड़िता के परिजन ने आरोपी युवक पर पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाकर जबरस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था।घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी। पीड़िता ने आरोपी युवक पर उसे लगातार फोन कर तंग व परेशान करने का आरोप लगाया है। घटना वाले दिन आरोपी युवक पर उसे डरा धमकाकर होटल में लेजाकर दुष्कर्म करने का आरोप है।जिसपर पीड़िता के परिजन ने स्थानीय पुलिस में आरोपी गौरव पुत्र धनीराम निवासी ग्राम मनोहरवाला उर्फ लाठीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने व धमकी देने का केस दर्ज कराया था।अभियोजन पक्ष ने अधिकांश गवाहों की गवाही करा दी है।अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी गौरव की तृतीय जमानत अर्जी रद्द कर दी ।