–सिडकुल कर्मी युवक की रंजिशन हत्या करने का आरोप
-आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई
हरिद्वार/हरीश
सिडकुल क्षेत्र में रंजिशन सिडकुल कर्मी युवक की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी महेंद्र पाल को दोषी करार दिया गया है।चतुर्थ अपर जिला जज राजू कुमार श्रीवास्तव ने हत्यारोपी महेंद्र पाल को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर हत्यारोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 17 अप्रैल 2019 की रात्रि साढ़े11 बजे सिडकुल कर्मी संतोष पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया था।चाकू के वार से संतोष को गंभीर व्यवस्था में स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे।जहां डॉक्टरों ने संतोष की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हायर सेंटर जोलीग्रांट ऋषिकेश रेफर कर दिया था।चोटिल सन्तोष के शरीर में से काफी खून निकल चुका था।जिसपर हायर सेंटर में इलाज के दौरान संतोष की मृत्यु हो गई थी। मृतक संतोष के बड़े भाई शिकायतकर्ता अनने हत्यारो महेंद्र पाल पुत्र आसाराम निवासी ग्राम मंडावली थाना फतेहगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी महेंद्र पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।मामले की सुनवाई के बाद चतुर्थ अपर जिला राजू कुमार श्रीवास्तव ने हत्यारोपी महेंद्र पाल को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।