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haridwar news ट्रेन के डिब्बे में युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले को प्रथम अपर जिला जज अंजुश्री जुयाल ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि 17 अगस्त 2021 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंची योगा एक्सप्रेस के कोच नम्बर एस-चार के अंदर एक यात्री लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला था। ट्रेन में सवार यात्री संजीव कुमार ने जीआरपी दरोगा विनोद कुमार को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर दरोगा विनोद कुमार अपने सहकर्मी कांस्टेबल हरेंद्र को लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे। जहां लहूलुहान अवस्था मे एक व्यक्ति गंभीर चोट लगी मिला।
haridwar news पुलिस ने चोटिल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था।जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर एम्स हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। उसी समय चोटिल व्यक्ति की जेब में से रोशनलाल पुत्र मोहनलाल निवासी सतजोत नगर ग्राम ढंढेरा लुधियाना कैंट लुधियाना पंजाब की वोटर आईडी मिली थी। उसी दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर नशे की हालत में घूमते हुए आरोपी सोनू शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी राजीवनगर बांके बिहारी रोड थाना बेगमपुर दिल्ली को पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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