तेरह वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 जुलाई 2018 दोपहर ढाई-तीन बजे ज्वालापुर क्षेत्र की कॉलोनी निवासी पीड़िता परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी वहां पर पहुंचे आरोपी ने जबरदस्ती मुंह भींचकर पास में खाली पड़े प्लॉट के कमरे में ले गया था।जहां आरोपी ने पीड़ित लड़की पीड़ित लड़की से दुष्कर्म कर उसका एमएमएस बना लिया था। यही नहीं, आरोपी पर पीड़ित लड़की को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था।पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर अपनी माता को सारी आपबीती बताई थी। ज्वालापुर पुलिस ने पीड़ित लड़की की माता की शिकायत पर आरोपी अमर उर्फ सोनू पुत्र जफरुद्दीन निवासी अहबाबनगर ज्वालापुर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।फिलहाल, आरोपी युवक जमानत पर रिहा था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।वहीं,अभियुक्त पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए।
पीड़िता ने अपने साक्ष्य में बताया कि आरोपी ने घर पर नहाते हुए उसका एमएमएस बना लिया था। जिसपर आरोपी उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम कर रहा था।
घटना पहले आपस में हुआ समझौता
पीड़िता ने बताया था इस घटना से दो महीने पहले हमारा व आरोपी युवक का मौजीज लोगों ने समझौता कराया था। क्योंकि आरोपी युवक लगातार पीड़िता को परेशान कर रहा था।पीड़ित लड़की को आर्थिक सहायता
एफटीएस कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की को प्रतिकर राशि के रुप में उचित सहायता धनराशि दिलाने के आदेश दिए हैं।साथ ही ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त निर्णय की एक प्रति भेजने के लिए कहा है।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
एफटीएस कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.