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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, जाने पूरी खबर

रिपोर्ट:पवन चौहान

हरिद्वार। 15 साल की लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी पाया है।आरोपी युवक को 20 साल की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा विशेष कोर्ट ने सुनाई।


शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 12 नवम्बर 2019 में रानीपुर क्षेत्र स्थित घर से एक नाबालिग छात्रा स्कूल के लिए गई थी।शाम तक वापिस नहीं लौटी थी। परिजनों ने काफी बाद अज्ञात युवक के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज शिकायत देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी युवक के रिश्तेदार, उसके भाई पीड़िता को गैस प्लांट चौकी के पास छोड़कर चले गए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सुधीर पुत्र हरनन्द निवासी ग्राम नवोदय नगर थाना सिडकुल के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

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