
हरिद्वार।पवन चौहान
किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी पारूल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी पाया है।विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2018 में लक्सर क्षेत्र में पीड़ित किशोरी से दुष्कर्म किया जा रहा था। यही नहीं, पीड़ित किशोरी ने आरोपी युवक पर किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
करीब एक बाद पीड़ित किशोरी गर्भवती हो गई थी।जिसपर आरोपी युवक ने रुड़की अस्पताल में ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया था। आरोप था कि पीड़ित किशोरी के गर्भपात कराने के बाद आरोपी युवक व उसके परिजन उसे घर छोड़ गए और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर गए थे।शिकायतकर्ता ने आरोपी दीपक पुत्र राजेंद्र, चन्दकिरण, नोरतु व उसके पिता राजेंद्र सिंह निवासीगण ग्राम मुबारिकपुर अलीपुर कोतवाली लक्सरके विरुद्ध केस दर्ज कराया था।
40 हजार आर्थिक सहायता देने के आदेश
अपर जिला जज /एफटीएससी पारुल गैरोला ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में प्राप्त अर्थदंड धनराशि में से 40 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।साथ ही, निर्णय की एक कॉपी स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर निर्भया फंड से उचित प्रतिकर धनराशि दिलाने के निर्देश दिए हैं।